विवहा पंजीकरण

📢 अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना
(विवाह पंजीकरण से संबंधित)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संशोधन एवं दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका पालन अनिवार्य है।
🔹 विवाह पंजीकरण की नवीन व्यवस्था के मुख्य प्रावधान:
✅ विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहित / मौलवी / पादरी / अथवा अन्य व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य
विवाह पंजीकरण के समय वही व्यक्ति उपस्थित रहेगा, जिसके द्वारा विवाह संपन्न कराया गया हो।
✅ शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य
विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें वर-वधू का नाम, पिता का नाम, पता, विवाह की तिथि, स्थान एवं रीति-रिवाज का उल्लेख होगा।
✅ फोटोग्राफ एवं पहचान विवरण
शपथ-पत्र के साथ विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर एवं पहचान पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
✅ वर एवं वधू के दस्तावेजों का सत्यापन
वर एवं वधू की पहचान, आयु एवं पते से संबंधित वैध दस्तावेजों (आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षिक प्रमाण पत्र आदि) का ऑनलाइन/ऑफलाइन सत्यापन किया जाएगा।
✅ वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य
ऐसे सभी विवाह जिनमें पारिवारिक सदस्य विवाह पंजीकरण के समय उपस्थित न हों या जिन पर संदेह की स्थिति हो, उनमें विवाह समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव के माध्यम से विवाह पंजीकरण कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी।
✅ पारिवारिक सहमति का विशेष परीक्षण
परिवार की सहमति के बिना संपन्न विवाहों के मामलों में विवाह पंजीकरण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त जांच की जाएगी तथा आवश्यक होने पर पंजीकरण अस्वीकृत भी किया जा सकता है।
✅ साक्षियों की उपस्थिति
वर-वधू के साथ-साथ दो गवाहों की उपस्थिति, फोटो, पहचान पत्र एवं बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा।
📌 सभी विवाह पंजीकरण अधिकारी, उप निबंधक एवं संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
📌 नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित विवाह पंजीकरण अस्वीकृत / निरस्त किया जा सकता है।
👉 यह आदेश विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित एवं कानून सम्मत बनाने हेतु लागू किया गया है।
📅 आदेश प्रभावी: माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशानुसार

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