हाईकोर्ट का फैसला; पुलिसकर्मियों पर FIR का विशेष अदालत का आदेश रद्द, यूपी के जजों के लिए गाइडलाइंस जारी
प्रयागराज/महराजगंज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजगंज की विशेष एससी/एसटी अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें सब-इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और 20 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर का निर्देश दिया गया था. यह महत्वपूर्ण फैसला न्यायमूर्ति संतोष राय ने दारोगा राकेश कुमार यादव की अपील पर सुनाया है. महाराजगंज के घुघुली थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव की दो महिलाओं ने बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत अर्जी दी थी. महिलाओं का आरोप था कि सब-इंस्पेक्टर राकेश कुमार यादव और अन्य पुलिसकर्मी बिना महिला पुलिस व बिना वारंट घर में घुसे और जातिसूचक शब्द कहे. क्रॉस केस के कारण पुलिस पर लगे थे आरोप: विशेष अदालत ने महिलाओं की अर्जी स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष को गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. इसके जवाब में अपीलार्थी पुलिसकर्मियों का तर्क था कि वे उसी दिन गांव में हुए झगड़े के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने की सरकारी ड्यूटी पर तैनात थे. उस घटना को लेकर थाने में दो क्रॉस केस पहले ही दर्ज हो चुके थे और आरोप-पत्र भी दाखिल किया जा चुका था. पुलिसकर्मियों के मुताबिक यह शिकायत सिर्फ कार्रवाई का बदला ...