जालौन के चर्चित स्कूल कर्मचारी हत्या केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है
जालौन के चर्चित स्कूल कर्मचारी हत्या केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। हाईकोर्ट ने बसपा के पूर्व विधायक के बेटे अमन कुमार सिंह उर्फ मिक्की की गिरफ्तारी और मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए रिमांड आदेश को ही अवैध करार दे दिया। इतना ही नहीं, अदालत ने तत्काल हिरासत से रिहा करने का आदेश भी दे दिया है। साथ ही जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और रिमांड मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले के बाद जालौन जिले में यह मामला फिर से चर्चा का केंद्र बन गया है। दरअसल यह मामला जालौन जिले के चर्चित स्कूल कर्मचारी हत्या कांड से जुड़ा हुआ है। इसी मामले में बसपा के पूर्व विधायक अजय कुमार सिंह के बेटे अमन कुमार सिंह उर्फ मिक्की को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था और बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रिमांड भी लिया गया था। लेकिन अब इस पूरी गिरफ्तारी प्रक्रिया और रिमांड को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। आरोपी अमन कुमार सिंह की ओर से अदालत में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कोंच कोतवाली ...