दुष्कर्म के आरोपी को 46 दिन में दिलाई सजा - निर्दोष परिहार पीड़िता के अधिवक्ता



अधिवक्ता निर्दोष परिहार ने बताया कि आरोपी ने दी थी मां को जान से मारने की धमकी, एक माह तक डरी रही मासूम


उरई। 46 दिन में दुष्कर्म की सजा पाने वाले मामले में यह बात सामने आई थी कि मासूम से दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसकी मां को जान से मार देंगा। इस पर एक माह तक मासूम दर्द को सहती रही। जब उसे असहनीय दर्द उठा तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाई।

कैलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच वर्षीय मासूम को पेट में दर्द हुआ तो उसने रोते हुए मां को


पीड़िता के अधिवक्ता निर्दोष परिहार ने बताया कि 

दुष्कर्म के आरोपी को 46 दिन में सजा मिलने का मामला 
 बताया। इस पर उसकी मां उसे कोंच डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। उसके गुप्तांग में चोट है। मां ने सख्ती से पूछा तो उसने बताया कि अनिल ने उसके साथ गलत काम किया है।

रोते हुए मासूम ने बताया था कि आरोपी ने उससे कहा था कि अगर किसी को बात बताई तो उसकी मां को मार देंगे। इस पर परिजन आरोपी को पकड़कर घर ले आए

थे। उसे मासूम के सामने बैठाकर पूछताछ की। इस पर मासूम ने बताया कि वह उसे मोबाइल के में ले जाता था और उसके साथ गंदा काम करता था। घटना से लोगों में आक्रोश था। लोगों ने बताया कि उसकी पत्नी का दो साल पहले निधन हो गया था। 
परिजन बोले, सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मिलेगा न्याय मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में 46 दिन में आरोपी को सजा सुना दी गई। इस पर परिजनों ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी को इतनी जल्दी न्याय मिल जाएगा।

इसमें पुलिस प्रशासन के साथ सभी ने उनका सहयोग किया है। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद छह गवाहों को पेश किया गया था। जिसमें जिरह के बाद पता चला कि आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया है।

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